मुख्य आरोपित भतीजे कार्तिक पर 8 जुलाई को चाचा पर गोली चलाने का है आरोप
देवभूमि टुडे
चंपावत/टनकपुर। टनकपुर के नायकगोठ गांव में खनन कारोबोरी चाचा को तमंचे से गोली मारकर घायल करने वाले आरोपित भतीजे को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। और एक दिन बाद 13 जुलाई को आरोपित से गोली मारने में प्रयुक्त तमंचा और कारोबारी के पेट में लगी गोली भी पुलिस ने बरामद कर ली है।
आरोप है कि नायकगोठ निवासी कार्तिक उर्फ हैप्पी ने 8 जुलाई की रात को अपने चाचा दीपक सिंह उर्फ विट्ठल से पालतू कुत्ते को लेकर हुए विवाद के बाद गोली चला दी थी। टनकपुर के कोतवाल योगेश उपाध्याय ने बताया कि आरोपित की निशानदेही पर तमंचा किरोड़ा पुल के पास से बरामद किया गया। तमंचे से खनन करोबारी के पेट में चलाई गई गोली भी घटना स्थल के पास से बरामद की गई है। गोली खनन करोबारी के पेट के आर-पार हो गई थी। कोतवाल ने बताया कि मुख्य आरोपित 24 वर्षीय कार्तिक उर्फ हैप्पी को जेल भेज दिया गया है। जबकि उसे उकसाने के आरोपित उसके पिता राजीव सिंह को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। आरोपितों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 351 (2), 49 के तहत पहले ही मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्य आरोपित से मिले तमंचे और मारी गई गोली बरामद होने के बाद अभियोग में बीएनएस की धारा 351 (3), 238 एवं 3/25 शस्त्र अधिनियम को भी जोड़ा गया है।