स्मैक तस्कर पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगा

चंपावत की अदालत का फैसला

देवभूमि टुडे
चंपावत। चंपावत की अदालत ने दो मामलों में फैसला सुनाया है। एनडीपीएस एक्ट में आरोपित लोकेंद्र बहादुर चंद को विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने पूर्व में जेल में व्यतीत की गई अवधि की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आरोपित लोकेंद्र बहादुर चंद को 7.38 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था। टैक्सी चालक आरोपित ने न्यायालय में कहा कि यह उसका पहला अपराध है। भविष्य में इस तरह का कृत्य नहीं करेगा। आरोपित 3 अप्रैल से जेल में बंद था।
आबकारी एक्ट में पांच हजार का जुर्माना
चंपावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की कोर्ट ने इस सावा मार्च में 10 क्वार्टर देशी शराब के साथ पकड़े गए आरोपित अजय सिंह को दोषी ठहराया है। आरोपित व्यक्ति पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपित व्यक्ति को न्यायालय की सुनवाई चलने तक कोर्ट में खड़ा रखा गया। आरोपी ने अपराध स्वीकारते हुए भविष्य में इस तरह का कृत्य नहीं करने की बात कही। अभियोजन पक्ष की ओर से श्याम सिंह भंडारी ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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