नाबालिग साली से दुष्कर्म की मिली सजा…कसूरवार जीजा को 20 साल की सजा

नैनीताल की POCOS अदालत का फैसला, नाबालिग पीड़िता ने चचेरे भाई पर लगाया था झूठा आरोप, FSL जांच से सामने आया सच

देवभूमि टुडे

नैनीताल। नैनीताल में दुष्कर्म के मामले में POCOS कोर्ट ने जीजा को दोषी ठहराते हुए 20 साल की सजा और 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जीजा के अपनी नाबालिग साली से अवैध संबंध थे। अवैध संबंध से पैदा बच्ची को नाली में फेंककर पीड़िता ने अपने चचेरे भाई को फंसा दिया था। इसके बाद अवसाद में भाई ने जान भी दे दी थी।

मामले में पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी के मुताबिक छह फरवरी 2020 को सात नंबर क्षेत्र मल्लीताल नैनीताल में एक नवजात बच्ची नाली में पड़ी मिली थी। इसके बाद लोगों ने बच्ची को बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान 15 वर्षीय नाबालिग की तबीयत बिगड़ने पर उसे सुशीला तिवारी अस्पताल भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसके प्रसव की बात सामने आई और पीड़िता ने कबूल किया कि नाली में मिली बच्ची उसकी है। उसने ही बच्ची को नाली में फेंका था। साथ ही बताया कि बच्ची का पिता उसका चचेरा भाई है। युवक के खिलाफ मल्लीताल थाने में केस दर्ज हुआ और पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चला। अप्रैल 2020 को आरोपी युवक ने आत्महत्या कर ली। मृत्यु से पहले युवक और नवजात बच्ची के रक्त का नमूना लेकर जांच के लिए भेज दिया गया था।
आठवें महीने में जब एफएसएल की रिपोर्ट आई, तो पता चला कि युवक बच्ची का जैविक पिता नहीं है। इसके बाद आरोपी युवक के पिता ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर दोबारा जांच की मांग की। बताया कि पीड़िता के घर उसके जीजा मल्लीताल निवासी और अन्य दो लोगों का आना-जाना है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सहित तीन लोगों का खून एफएसएल जांच के लिए भेजा। एफएसएल रिपोर्ट में जीजा के ही बच्ची का जैविक पिता होने की पुष्टि हुई। इसके बाद लड़की ने भी माना कि सगे जीजा के साथ उसके अवैध संबंध थे। मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी जीजा को 20 साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

प्रतीकात्मक फोटो।
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