चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
60 हजार रुपये का जुर्माना भी, जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी पाया है। दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।
सितंबर 2021 में स्कूल गई 17 वर्षीय बेटी घर नहीं लौटी। छात्रा के अपहरण के आरोप में पुलिस ने अमित कुमार निवासी गांव अरनैया, थाना बिलसंडा, पीलीभीत को गिरफ्तार किया। बाद में पुलिस ने अपहरण कर शादी और अवैध संबंध के लिए प्रेरित करने और POCSO एक्ट की धाराएं जोड़ीं। अभियुक्त ने नाबालिग से मंदिर में शादी करने के बाद उससे शारीरिक संबंध बनाए। मामले की सुनवाई और तमाम साक्ष्य पेश करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त को POCSO और IPC की धारा 366 में दोषी करार दिया। दोषी को 20 साल का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।