कोर्ट की पीठ उठने तक की सजा …7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा

जुर्माना न दिया तो भुगतनी होगी 15 दिन की सजा, 2021 में शराब के साथ दबोचा गया था आरोपी

देवभूमि टुडे

चंपावत। न्यायिक मजिस्ट्रेट चंपावत की अदालत ने आबकारी अधिनियम के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय की पीठ उठने तक की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा।

न्यायिक मजिस्ट्रेट जहांआरा अंसारी ने वर्ष 2021 के आबकारी अधिनियम धारा 60 (1) के मामले में अभियुक्त प्रताप सिंह को सजा सुनाई है। अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियुक्त को 2021 में आबकारी टीम ने कोटना गांव में 10 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा था।

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