उप जिला मजिस्ट्रेट ने अतिक्रमण को ध्वस्त करने पर लगाया अर्थदंड
नायकगोठ में सरकारी भूमि में अतिक्रमण कर किया गया था 8 दुकानों का निर्माण
देवभूमि टुडे
चंपावत/टनकपुर। टनकपुर में अतिक्रमण करने का एक अतिक्रमणकारी को खामियाज भुगतना पड़ा है। अतिक्रमणकारी का पहले अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया और अब अतिक्रमण तोडऩे की कीमत अदा करनी होगी। इसे लेकर उप जिला मजिस्ट्रेट आकाश जोशी ने 21 अगस्त को आदेश जारी किया था। कल बुधवार को ही ये आदेश तामील भी हो गया था। अतिक्रमण ध्वस्त करने में आने वाले खर्च को 23 अगस्त तक जमा करना होगा। इस राशि को जमा नहीं करने की सूरत में भू राजस्व के रूप में वसूलने की चेतावनी दी गई है।
पूर्णागिरि (टनकपुर) तहसील के नायकखेड़ा गांव में विनोद सिंह बिष्ट पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर 8 दुकानों का निर्माण करने का आरोप है। नायब तहसीलदार जगदीश गिरी ने बताया कि सरकारी जमीन पर हुए इस निर्माण को 30 जुलाई को ढहाया था। और अब प्रशासन ने अवैध निर्माण को ढहाने में आई लागत अतिक्रमणकारी से वसूलने के लिए नोटिस जारी किया है। उप जिला मजिस्ट्रेट आकाश जोशी ने अतिक्रण वाली जगह पर किए गए निर्माण को ढहाने में आए खर्च के रूप में 50 हजार रुपये की वसूली नोटिस जारी किया है। इस राशि को 23 अगस्त तक जमा कराना होगा। रकम जमा नहीं कराने पर भू राजस्व के रूप में वसूली जाएगी।