नाबालिग से छेड़छाड़…आरोपी पर POCSO एक्ट में केस

चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र बनबसा का मामला
देवभूमि टुडे
चंपावत/बनबसा। इधर लोहाघाट मे पुलिस ने POCSO अधिनियम से जुड़े एक आरोप का खुलासा किया, वहीं जिले के मैदानी क्षेत्र बनबसा में बृहस्पतिवार को एक किशोरी से छेडख़ानी का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि आरोपी युवक पर POCSO एक्ट सहित कई धाराओं पर बनबसा थाने मे मुकदमा दर्ज किया गया है।
पीडि़ता के पिता ने इस मामले में थाने में तहरीर दी है। बनबसा निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 5 सितंबर को उसकी नाबालिग बेटी के साथ रेलवे स्टेशन के पास एक युवक ने रास्ता रोककर छेडख़ानी, लज्जा भंग करने के साथ गाली-गलौज की। जाते-जाते आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दे डाली। सहमी किशोरी ने पूरा वाकया घर पहुंच बताया। जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवाण ने बताया कि तहरीर के आधार पर रवि उर्फ गंठा पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75, 126 (2), 352, 351 और POCSO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना एसआई हिमानी गहतोड़ी कर रही हैं।

प्रतीकात्मक फोटो।
error: Content is protected !!