BJYM के पूर्व मंडल अध्यक्ष को मिली जमानत

देवीधुरा चौकी प्रभारी का पुतला दहन, पुलिस की मानहानि और काम में अड़चन का है आरोप
तीन नामजद सहित 15 से 20 अज्ञात पर पुलिस ने दर्ज किया था केस
देवभूमि टुडे
चंपावत/पाटी। पाटी थाने को घेरना और देवीधुरा चौकी प्रभारी के पुतला दहन करने के आरोपी भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज पाटनी को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज 18 मार्च को पुलिस ने आरोपी को चंपावत अदालत में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर दी।
11 मार्च की रात दो पक्षों की मारपीट होने पर 12 मार्च को मामला सुलझाने के दौरान देवीधुरा के चौकी प्रभारी तेज कुमार से बहस होने पर विवाद शुरू हुआ था। 16 मार्च को पाटी स्टेशन में युवाओं ने भाजयुमो के पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज पाटनी के नेतृत्व में चौकी प्रभारी का पुतला दहन किया था। BNS की धारा 131,191/2, 221, 352, 356, 351(2), 352 (3) के तहत बलराज पाटनी, आशीष बिष्ट, यशपाल बोहरा सहित 15 से 20 लोगों के खिलाफ शांतिभंग, सरकारी काम में व्यवधान डालने सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी रीठासाहिब के थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने सोमवार से जांच शुरू की थी। जांच के बाद पुलिस ने तीन नई धाराएं जोड़ीं। आरोपी बसंतराज पाटनी को आज अदालत में पेश किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता भास्कर मुरारी और मनोज राय ने जोरदार दलीलें पेश की। सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका गुप्ता ने आरोपी बसंतराज पाटनी की जमानत अर्जी मंजूर की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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