चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला, जुर्माना नहीं चुकाने पर 3 माह की अतिरिक्त जेल
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने NDPS एक्ट के अभियुक्त को दोषी करार दिया है। गुनाहगार को 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने 2 साल पुराने एनडीपीएस एक्ट के मामले में दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद दोषी सतनाम सिंह निवासी रामपुर बैरक अमरिया, पीलीभीत को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। 2022 में पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति के स्मैक नेपाल ले जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस बनबसा कैनाल रोड पर चेकिंग कर रही थी। इस दौरान दोषी मोटर साइकिल से आ रहा था। पुलिस को देखकर उसने अपनी मोटर साइकिल मोड़ी, तो वह सड़क किनारे गिर गया। इस दौरान उसे 19.04 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ बनबसा थाने में NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।