COURT DECISION चरस तस्करी में नेपाली नागरिक को दस साल की जेल

चंपावत की विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
देवभूमि टुडे
चंपावत। अदालत ने एक नेपाली नागरिक को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष सत्र न्यायालय ने 29 अप्रैल को ये फैसला सुनाया है।
वर्ष 2022 में पुलिस ने गश्त के दौरान नेपाल सीमा पर बनबसा के पास मगन बहादुर के पास 3.300 किग्रा चरस बरामद की थी। तब आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। चंपावत के विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने नेपाली नागरिक मगन बहादुर को चरस तस्करी में दस साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने की।

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