NI ACT के दोषी पाए गए शख्स को 6 माह की सजा

चंपावत के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश
देवभूमि टुडे
चंपावत। कोर्ट ने NI (परक्राम्य लिखत) एक्ट के आरोपी को दोषी पाया है। उसे 6 माह की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

लोहाघाट के कोयाटी गांव के जीवन सिंह बोहरा ने दिसंबर 2022 में अदालत में वाद दायर किया। कहा कि उनसे लोहाघाट के कमल ओली ने 5 लाख रुपये कर्ज मांगा। जिस पर उन्होंने कमल को 5 लाख रुपये का चेक दिया। तय समय में धनराशि वापस नहीं करने पर पता चला कि कमल का खाता बंद चल रहा है। जीवन ने वाद दायर कर मूल राशि के साथ 12 फीसदी ब्याज और अधिवक्ता की फीस के 50 हजार रुपये देने की मांग की। जिसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी ने कमल ओली को 6 माह की सजा के अलावा 5.60 लख रुपये देने के आदेश दिए। वादी की ओर से अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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