नगर निकाय प्रत्याशियों के कार्यालयों में नहीं लग सकेंगे LOUDSPEAKER

निकाय चुनाव में व्यय अनुवीक्षण को लेकर अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को दिया गया प्रशिक्षण सभी प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें
देवभूमि टुडे
चंपावत। नगर निकाय चुनाव के तहत व्यय अनुवीक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को उपयोगी जानकारी दी गई। एडीएम जयवर्द्धन शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ कोषागार अधिकारी सीमा बंगवाल ने बताया कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रशिक्षण जिले के सभी नगर निकायों में आयोजित हो रहे हैं। उन्होंने नगर पालिका परिषद चंपावत में अध्यक्ष पद के तीनों अभ्यर्थियों को जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के निदेर्शों का पालन करने की अपील की। कहा कि लोकतंत्र की व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रथम बार निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करना है।
एडीएम ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी के कार्यालय में लाउडस्पीकर नहीं लगेगा। सिर्फ प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकर लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर धर्म व जाति पर कोई टिप्पणी न हो, ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। प्रचार-सामग्री में प्लास्टिक का कतई इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। एडीएम शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण को गंभीरता एवं भलीभांति समझ लें। इसके बावजूद यदि कोई प्रश्न रह जाएं, तो सहायक व्यय प्रेक्षक से जानकारी प्राप्त कर लें। उन्होंने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने के निर्देश दिए। निर्वाचन के दौरान विभिन्न सामग्रियों की निर्धारित दरों की भी प्रत्याशियों को जानकारी दी गई। इस दौरान चंपावत नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्वाचन अधिकारी डी कुमार ने निर्वाचन संबंधी जानकारी दी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सदस्य पर के निर्वाचन अधिकारी डॉ. नंदन प्रसाद सहित कोषागार की लेखा टीम के अधिकारी कर्मचारी, अन्य विभागों के अधिकारी और विभिन्न उम्मीदवार एवं प्रतिनिधि मौजूद थे।
अध्यक्ष पद पर प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा:
टनकपुर नगर पालिका: 8 लाख रुपये। (10 वार्ड से अधिक होने के कारण)
चंपावत और लोहाघाट नगर पालिका: 6 लाख रुपये। (10 वार्ड तक खर्च की सीमा)
बनबसा नगर पंचायत: 3 लाख रुपये।
वार्ड सदस्य पद पर प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा:
नगर पालिका सदस्य: 80 हजार रुपये।
नगर पंचायत सदस्य: 50 हजार रुपये।

error: Content is protected !!