बुधवार शाम 5 बजे से सील हो जाएंगी शराब की दुकानें

19 अप्रैल शाम को मतदान संपन्न होने तक बंद रहेंगी दारू की दुकानें
चंपावत की 15 दुकानों सहित उत्तराखंड में हैं कुल 628 दुकानें
देवभूमि टुडे
चंपावत। शराब के शौकीनों को 17 अप्रैल शाम से शराब उपलब्ध नहीं होगी। चंपावत सहित पूरे उत्तराखंड में कम से कम 48 घंटों तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। प्रदेश में देशी और विदेशी शराब की कुल 628 दुकानें स्वीकृत हैं।
उत्तराखंड में 20 अन्य राज्यों के साथ पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के अंतर्गत 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 17 अप्रैल शाम 5 बजे से मतदान समाप्त होने तक शराब की सभी दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। डीएम नवनीत पांडे का कहना है कि आदेश के उल्लंघन पर अनुज्ञापन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। चंपावत के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी गौरव जोशी का कहना है कि चंपावत जिले में शराब की सभी 15 दुकानों के अलावा सभी उप दुकानों को बुधवार शाम पांच बजे सील कर दिया जाएगा। शराब की अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए भी विभाग चौकन्ना है।

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