जिला न्यायालय का फैसला, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, वर्ष 2021 में विवाह के 3 माह बाद हो गई थी किरण की हत्या
देवभूमि टुडे
चंपावत। पत्नी किरन (21) को मुंह दबाकर मौत के घाट उतारने वाले पति कुलदीप सिंह बिष्ट को उसकी करनी का फल मिल गया। अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गुनाहगार को जिला अदालत ने 29 जुलाई को हत्या का दोषी ठहराया था। अलबत्ता सजा आज 3 अगस्त को सुनाई गई। जबकि नवविवाहिता किरण की सास (कुलदीप की मां) हीरा देवी को आरोपों की पुष्टि नहीं होने पर हत्या के आरोप से 29 जुलाई को बरी किया जा चुका है।
10 मार्च 2021 को खेतीखान के डिंग्डवाल गांव निवासी राजेंद्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन का पाटन-पाटनी के कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ विवाह हुआ था। शादी के 3 माह से भी कम समय में 6 जून को किरन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। किरण के पति चंपावत निर्वाचन विभाग में लिपिक कुलदीप सिंह बिष्ट और कुलदीप की मां हीरा देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप पत्र पेश होने के बाद अदलत में सुनवाई शुरू हुई थी। दोनों पक्षों, गवाह, तमाम साक्ष्य के परीक्षण के बाद अदालत ने 29 जुलाई को आरोपी कुलदीप सिंह बिष्ट को दोषी करार दिया। वहीं 3 अगस्त को जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी करार दिए गए किरण के पति कुलदीप सिंह बिष्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।