चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का आदेश
2022 मे लोहाघाट क्षेत्र में एक नाबालिक से दुष्कर्म का लगा था आरोप
देवभूमि टुडे
चंपावत। वर्ष 2022 मे लोहाघाट क्षेत्र में एक नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने बरी करने का आदेश दिया है। आरोपी वर्ष 2022 से ही जेल में था। लोहाघाट के पटवारी क्षेत्र वल्सो में पीड़िता की मां ने क्षेत्र के एक बुज़ुर्ग पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद मामला लोहाघाट पुलिस को सौंपा गया था। पुलिस ने बुज़ुर्ग के खिलाफ IPC की 376(2), (f) (1)/506 और 5(k) POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद अभियोजन ने 9 साक्षियों को न्यायालय में पेश किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता भास्कर मुरारी ने सभी गवाहों की प्रतिपरीक्षा की। जिसमें पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए अधिकांश गवाहों के बयानों ने संदेह व विरोधाभास पैदा कर दिया। जिसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता भास्कर मुरारी की दमदार पैरवी के बाद अदालत ने अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अधिवक्ता मुरारी ने बताया कि असल मामला जमीनी विवाद का था, जिसे वादी द्वारा रंजिश के तहत दुष्कर्म दर्ज करवा दिया गया था। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त की पैरवी एडवोकेट मनोज कुमार राय व एडवोकेट आशीष मुरारी ने भी पैरवी की।