चरस तस्करी में खेतीखान का बुजुर्ग दोषी…3 साल की सजा

विशेष सत्र न्यायालय ने 3 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
बुजुर्ग से 2020 में बरामद हुई थी 330 ग्राम चरस
देवभूमि टुडे
चंपावत। 75 वर्षीय बुजुर्ग को चरस तस्करी में सजा सुनाई गई है। दोषी ठहराए गए इस व्यक्ति को विशेष सत्र न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा होगी।
दिसंबर 2020 में पुलिस की हाईवे पेट्रोल यूनिट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनलेख के पास चेकिंग अभियान के दौरान गंभीरगांव खेतीखान निवासी 75 वर्षीय खीम सिंह के पास से 330 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी बुजुर्ग के खिलाफ चंपावत कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन पक्ष ने 4 गवाह और 19 साक्ष्य पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी खीम सिंह की बीमारी और उम्र को देखते हुए 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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