खान विभाग की कार्रवाई, ट्रक संचालक पर जुर्माना लगाया, ट्रक सीज
26 नवंबर से अब तक चल्थी क्षेत्र से चौथी बार पकड़ा गया अवैध खनन का मामला
देवभूमि टुडे
चंपावत। टनकपुर-पिथौरागढ़ राजमार्ग पर चल्थी के पास से अवैध खनन थम नहीं पा रहा है। खनन को रोकने के लिए पुलिस के अतिरिक्त बंदोबस्त के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं है। खान विभाग ने 5 दिसंबर की रात अवैध खनन करते एक ट्रक को दबोचा। ट्रक के संचालक पर जुर्माना लगाने के साथ ही ट्रक को सीज कर दिया गया है।
प्रभारी जिला खान अधिकारी डॉ. हरीश बिष्ट ने बताया कि चल्थी में 5 दिसंबर की रात एक ट्रक बिना रवन्ना के खनन सामग्री लेकर आता पकड़ा गया। ट्रक संचालक पर 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ट्रक में ओवलोडिंग (14 टन से अधिक) खनन सामग्री थी। चल्थी नदी क्षेत्र में पट्टे से बाहर के क्षेत्र में दिन में रेता एकत्र करने और रात को बेचने की शिकायत मिली है। ऐसे मामलों पर भी कार्रवाई की जाएगी। छापा मारने वाली टीम में खान निरीक्षण आयुष्मान रोहिला और सर्वेयर अजय पाटनी शामिल थे। जिला खान अधिकारी डॉ. बिष्ट ने कहा कि ऐसे मामलों को पकडऩे के साथ मौके पर ही नीलामी की जाएगी। 26 नवंबर से अब तक चल्थी क्षेत्र से चौथी बार अवैध खनन का मामला पकड़ा गया है।
ये हैं खनन के नियम:
1.रात के वक्त खनन पूरी तरह वर्जित है। सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही खनन किया जा सकता है।
2.नदी से खनन पूरी तरह से अवैध है।
3.खनन के लिए जेसीबी या किसी भी मशीन का उपयोग पूरी तरह से वर्जित है।
4.खनन करने पर रॉयल्टी चुकाना अनिवार्य है।
5.निर्धारित क्षमता से अधिक खनन सामग्री नहीं ले जाई जा सकती है।