पंचायती चुनाव पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटाई

तीन दिन पीछे करते हुए चुनावी कार्यक्रम घोषित कराने के आदेश
देवभूमि टुडे
नैनीताल/चंपावत। उत्तराखंड में हरिद्वार को छोड़ शेष 12 जिलों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव पर लगी रोक को नैनीताल उच्च न्यायालय ने हटा दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने 27 जून को ये आदेश दिया। चुनाव कार्यक्रम को तीन दिन पीछे करते हुए चुनावी कार्यक्रम कराने की घोषणा कराने के आदेश दिए गए हैं। वहीं आरक्षण के मुद्दें पर 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट बागेश्वर जिले के गणेश दत्त कांडपाल सहित कुछ अन्य लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।
राज्य चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में 21 जून को त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। 23 जून से नामांकन पत्रों की बिक्री और 10 जुलाई व 15 जुलाई को दो चरणों में वोटिंग और 19 जुलाई को मतगणना होनी थी। मामला अदालत में होने पर आयोग ने भी चुनाव प्रक्रिया रोक दी थी। अलबत्ता अब चुनावों की तिथियों में मामूली रद्दोबदल ज होगा।

प्रतीकात्मक फोटो।
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