हरियाणा व मुक्तेश्वर के चरस तस्करों को 20 साल की सजा…दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी

जुर्माना नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी
अगस्त 2018 में बरामद हुई थी साढे़ 8 किलो से अधिक चरस
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के दो आरोपियों को अदालत ने गुनाहगार पाया है। दोनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों आरोपियों से पुलिस ने अगस्त 2018 में 8 किलो व 570 ग्राम चरस बरामद की थी।
जानकारी के अनुसार तत्कालीन SOG प्रभारी ललित पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक सूचना के आधार पर 27 अगस्त 2018 को वालिक के पास चेकिंग अभियान में एक कार (HR 80 A 7151) में सवार दो लोगों से 8.570 किलो चरस बरामद की थी। आरोपी नरेश कुमार, निवासी ग्राम अवधपुर, जिंद, हरियाणा और लाल सिंह निवासी घैना, ढोलीगांव, मुक्तेश्वर नैनीताल के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। तमाम साक्ष्य, गवाह और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों आरोपी नरेश कुमार और लाल सिंह को दोषी पाते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की गई है। दोनों पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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