देहरादून के प्रेम कुमार को सजा के अलावा 1 लाख रुपये का जुर्माना भी
2022 में बरामद हुई थी 2 किलो चरस
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के एक आरोपी को अदालत ने दोषी पाया। विशेष सत्र न्यायालय ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
नवंबर 2022 में नेपाल सीमा से लगे बनबसा पर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान नेपाल से आ रहे प्रेम कुमार निवासी विकासनगर, देहरादून के पास से 2 किलो चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ बनबसा थाने में NDPS एक्ट में मामला दर्ज किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने चरस तस्कर के एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।