कल 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक हल्के वाहनों का संचालन दिन में भी होगा और रात में भी, लेकिन भारी वाहन रात 6 बजे बाद नहीं कर सकेंगे संचालन, कल 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक लागू होगी नई व्यवस्था, DM ने जारी किया आदेश
देवभूमि टुडे
चंपावत। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब हल्के (जीप, कार आदि) वाहनों का संचालन कल 31 अक्टूबर से चौबीसों घंटे हो सकेगा। अलबत्ता भारी वाहनों का संचालन पूर्ववत सुबह 6 से रात 6 बजे तक रहेगा। डीएम नवनीत पांडे ने 30 अक्टूबर को ये आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक लागू होंगे।
11 सितंबर से लगातार 3 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश में टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के स्वांला (चंपावत से करीब 20 किलोमीटर) का 125 मीटर का हिस्सा सिरदर्द बन गया था। डेंजर प्वाइंट बने इस सड़क में 12 सितंबर से 29 सितंबर तक आवाजाही अक्सर बाधित रही। वाहनों का आवागमन 30 सितंबर से शुरू तो हुआ, लेकिन वह भी दिन में कुछ ही घंटों के लिए। सड़क की आवाजाही में ये प्रतिबंध चंपावत-टनकपुर के बीच चंपावत से 20 किलोमीटर दूर स्वांला (106.300 किलोमीटर हिस्से) में सड़क के सुधारीकरण के काम की वजह से किया गया था। लेकिन अब इस व्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है।