चरस तस्कर सलीम को 4 साल का कठोर कारावास…विशेष सत्र न्यायालय का आदेश

बरेली का निवासी सलीम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा, जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी, बनलेख से अगस्त 2019 में बरामद हुई थी 430 ग्राम चरस
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के एक आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया है। चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी करार दिए गए व्यक्ति को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 11 अगस्त 2019 को चंपावत कोतवाली की एसआई पिंकी धामी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने टनकपुर-पिथौरागढ़ में बनलेख के पास रूटीन चेकिंग के दौरान पैदल आ रहे सलीम निवासी नई बस्ती, नवाबगंज, बरेली के पास से 430 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। तमाम गवाह, साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने आरोपी सलीम को दोषी पाते हुए चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी और एडीजीसी केएस राणा ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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