मत्स्य विभाग 11 नवंबर को निरस्त कर चुका है एंगलिंग का परमिट
चंपावत जिले के चूका क्षेत्र का मामला, संरक्षित प्रजाति की महाशीर को मारना है प्रतिबंधित
देवभूमि टुडे
चंपावत/पूर्णागिरि धाम। एंगलिंग के नियमों को ताक पर रखते हुए मछली मारने के आरोप में महिला मंगल दल को दिया गया एंगयुलर का परमिट निरस्त किया गया था। मामले के सामने आने के बाद मत्स्य विभाग के चंपावत जिले के प्रभारी कुंवर सिंह बगड़वाल 11 नवंबर को ही एंगलिंग के दौरान संरक्षित प्रजाति की महाशीर मछली को मारने के आरोप में महिला मंगल दल को दिया गया परमिट निरस्त कर चुके हैं। वहीं वन विभाग की टीम ने भी महिला मंगल दल की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
बूम के वन क्षेत्राधिकारी गुलजार हुसैन का कहना है कि महिला मंगल दल का पत्र आज बुधवार को मिला है। पत्र पर लगाए गए आरोप के क्रम में जांच कराई जा रही है। संबंधित बीट के अधिकारी नरेंद्र नाथ के नेतृत्व में दो सदस्यीय जांच टीम बनाई गई है। टीम के दूसरे सदस्य वन कर्मी बद्री जोशी हैं। इसके अलावा विभाग के उच्चाधिकारियों से अन्य कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन भी मांगा गया है। साथ ही वन क्षेत्राधिकारी का यह भी कहना है कि एंगलिंग क्षेत्र संरक्षित वन में नहीं आता है।
चंपावत जिले के मत्स्य प्रभारी कुंवर सिंह बगड़वाल ने बताया कि महिला मंगल दल को 9 नवंबर को जारी परमिट में राजस्थान के जयपुर के आसिफ रजा खान चूका क्षेत्र से एंगलिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एंगलिंग के नियमों को तोड़ते हुए महाशीर मछली को मार डाला। वीडियो वायरल होने के बाद मत्स्य विभाग ने 11 नवंबर को परमिट निरस्त कर दिया।