विवाह पंजीकरण शुल्क में छूट अब 6 माह और

उत्तराखंड में UCC के अंतर्गत अब 26 जनवरी 2026 तक हो सकेगा निशुल्क पंजीकरण का लाभ
देवभूमि टुडे
चंपावत। शासन ने UCC (समान नागरिक संहिता) के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क में दी गई छूट की अवधि को अब 26 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। पंजीकरण कराने को लेकर आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू होने से पूर्व हुए विवाह का पंजीकरण शुल्क इस साल 26 जुलाई तक माफ किया हुआ था। अब इसकी अवधि छह माह और बढ़ाकर 26 जनवरी, 2026 तक कर दी गई है।
इस आदेश की वजह से नागरिकों को 250 रुपये के पंजीकरण शुल्क से छूट मिलती रहेगी। अलबत्ता पंजीकरण CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से कराने पर 50 रुपये (GST सहित) का शुल्क देना होगा। साथ ही संहिता लागू होने से पूर्व हुए विवाह विच्छेद, तलाक या तलाक की डिक्री घोषित हुई हो, वे भी 26 जनवरी 2026 तक इसका पंजीकरण निशुल्क करा सकते हैं। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। माना जा रहा है कि इस छूट से अधिक से अधिक लोग विवाह पंजीकरण के लिए आगे आएंगे। उत्तराखंड में इस साल 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हुई है। इस संहिता के तहत प्रदेश में 27 मार्च 2010 के बाद हुए सभी विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

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