खाद्य सुरक्षा…जीरे के नमूने में कमी, 35 हजार रुपए का जुर्माना लगा

रुद्रपुर में न्याय निर्णायक अधिकारी का आदेश देवभूमि टुडे

रुद्रपुर। न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी (एडीएम वित्त एवं राजस्व) अशोक कुमार जोशी ने पैक्ड जीरा का नमूना एफएसएस एक्ट 2006 के मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर जुर्माना लगाया है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उन्होंने खाद्य पदार्थ को विक्रय, संग्रहण या निर्माण करने वाले खाद्य कारोबारी पर 35,000 का अर्थदंड लगाया है। जिला अभिहित अधिकारी डॉ. प्रकाश फुलारा ने बताया कि पूर्व में संग्रहित नमूने की प्रयोगशाला में जांच कराई, तो वह मानकों के अनुरूप नहीं मिला। इस पर खाद्य पदार्थ जीरा (पैक्ड) की बिक्री पर 35,000 का अर्थदंड लगाया गया है।

वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के रेस्टोरेंट एवं होटलों से खाद्य पदार्थों के आठ नमूने लिए गए। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या भी शामिल थीं। विभाग ने आम लोगों से खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि, उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारी का खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण देखने की अपील की है।

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