चोरी के आरोपी दीपक गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज…जून 2021 में टनकपुर में चोरी के मामले में है आरोपी

आरोपी पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के थानों में दर्ज हैं 18 मामले
देवभूमि टुडे
चंपावत। चोरी और दूसरे के घर पर कब्जा करने के मामले के आरोपी दीपक गुप्ता उर्फ जगदीश गुप्ता के दूसरे जमानत प्रार्थनापत्र को अदालत ने अस्वीकार कर दिया है। आरोपी पर जून 2021 में टनकपुर निवासी नवीन बोहरा के मकान का चैनल तोड़कर नकदी व जेवरात चुराने का आरोप है।
थारू गौरीखेड़ा सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के मूल निवासी हाल मोहल्ला शिव मंदिर शेरगढ़ बरेली निवासी दीपक पर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के अलग-अलग थानों में 18 मामले पंजीकृत हैं। सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में आरोपी ने बीमारी का हवाला दे इलाज के आधार पर जमानत के लिए अनुरोध किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने जमानत के विरोध में कई दलीलें दी। कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है। पूर्व में कई बार दबिश देने के बाद भी वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। सितारगंज की संपत्ति को वह बेच चुका है। वारंट पर भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता। ऐसे में उसके जमानत का दुरुपयोग कर फिर से अपराध में लिप्त होने का अंदेशा बना हुआ है। अभियोजन पक्ष की दलीलों को देखते हुए सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने जमानत प्रार्थनापत्र नामंजूर कर दिया।

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