मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी
देवभूमि टुडे
चंपावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्मैक के साथ पुलिस द्वारा दबोचे गए एक आरोपित शख्स को दोषी ठहराया है। कसूरवार शख्स को 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। वर्ष 2021 में लोहाघाट के पंकज गहतोड़ी को लोहाघाट पुलिस ने पाटन पुल के पास चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया था। उसके पास से 4.95 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता ने दोनों पक्षों के दलीलों, गवाहों और विभिन्न साक्ष्य के आधार पर पंकज गहतोड़ी को दोषी पाते हुए 6 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा।