COURT DECISION उत्तर प्रदेश के चरस तस्कर को 12 साल की कैद

1 लाख रुपये जुर्माना लगाया, नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा, 2018 में 2 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी

देवभूमि टुडे

चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। कसूरवार को 12 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी से वर्ष 2018 में 2 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई थी।
अक्टूबर 2018 में चंपावत कोतवाली में तैनात दरोगा सोनू सिंह ने चेकिंग के दौरान चमतोला, बनलेख के पास झांजन लाल, निवासी ग्राम हटुआ, बिजुलहाई, गजरौला पीलीभीत के पास से 2 किलो 500 ग्राम चरस बरामद की गई थी। आरोपित झांजन लाल के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने झांजन लाल को 12 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

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