
चंपावत क्षेत्र के एक गांव में तय हुआ था बाल विवाह
चाइल्ड हेल्पलाइन और प्रशासन की टीम की कारवाई
देवभूमि टुडे
चंपावत। प्रशासन की सतर्कता और चाइल्ड हेल्पलाइन की सक्रियता के चलते चंपावत क्षेत्र के एक गांव में बाल विवाह को रुकवा दिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दोनों पक्षों को जागरूक भी किया।
ब्लॉक के एक गांव में 17 वर्षीय एक किशोरी का विवाह दिल्ली निवासी 27 वर्षीय युवक के साथ तय किया गया था। इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर पहुंची, तो टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए किशोरी के घर पहुंची। टीम के सदस्यों ने परिवार को बताया कि बाल विवाह ना केवल सामाजिक बुराई है, बल्कि दंडनीय अपराध भी है। इसके लिए दो वर्ष तक की कैद और एक लाख रुपये की सजा का प्रावधान है। टीम के समझाने पर दोनों पक्षों के लोगों ने शादी टालने पर सहमति जताई। और कहा कि 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही बेटी का विवाह किया जाएगा।
इस दौरान स्थानीय लोगों को भी बाल विवाह के दुष्परिणामों, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, शिक्षा में रुकावट और सामाजिक शोषण से बचाव को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही लोगों से किसी भी ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना देने की अपील की गई।

