पत्नी की हत्या में कुलदीप सिंह बिष्ट दोषी, सास बरी…3 अगस्त को सुनाई जाएगी सजा

जिला निर्वाचन विभाग में लिपिक था कसूरवार कुलदीप, वर्ष 2021 में विवाह के 3 माह बाद हो गई थी किरण की हत्या

देवभूमि टुडे

चंपावत। पत्नी किरन (21) को मुंह दबाकर मौत के घाट उतारने वाले पति कुलदीप सिंह बिष्ट को हत्या का दोषी ठहराया गया है।अलबत्ता सजा 3 अगस्त को सुनाई जाएगी। वहीं नवविवाहिता किरण की सास (कुलदीप की मां) हीरा देवी को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया है। अदालत ने हीरा देवी के खिलाफ आरोपों की पुष्टि नहीं पर दोषमुक्त करार दिया है।
10 मार्च 2021 को खेतीखान के डिंग्डवाल गांव निवासी राजेंद्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन का पाटन-पाटनी के कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ विवाह हुआ था। शादी के 3 माह से भी कम समय में 6 जून को किरन की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। किरण के पति चंपावत निर्वाचन विभाग में लिपिक कुलदीप सिंह बिष्ट और कुलदीप की मां हीरा देवी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप पत्र पेश होने के बाद अदलत में सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों, गवाह, तमाम साक्ष्य के परीक्षण के बाद अदालत ने 29 जुलाई को फैसला सुनाया। जिला जज अनुज कुमार संगल ने अपने आदेश में किरण के पति कुलदीप सिंह बिष्ट को दोषी करार दिया। जबकि कुलदीप की मां हीरा देवी को बरी किया गया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डीजीसी विद्याधर जोशी ने बताया कि अदालत कुलदीप सिंह की सजा 3 अगस्त को सुनाएगी।

प्रतीकात्मक फोटो।
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