
DPRO कार्यालय के कर्मचारी दिनेश चंद्र को नशे के आरोप में निलंबित किया, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत 500 रुपये का जुर्माना भी
देवभूमि टुडे
चंपावत। DPRO (जिला पंचायतराज अधिकारी) कार्यालय के एक कर्मचारी को काम के दौरान नशे के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मेडिकल जांच में नशे की पुष्टि के बाद डीपीआरओ बीके आर्य ने कर्मचारी को निलंबित कर दिया। कर्मचारी को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय संबद्ध किया गया है।
DPRO में कनिष्ठ सहायक (स्थापना) दिनेश चंद्र को 10 जुलाई को कार्यालय अवधि के दौरान अधिकारियों ने नशे की हालत में पाया था। जिसके बाद घटना की सूचना पर कोतवाली में देते हुए चिकित्सीय परीक्षण के लिए कर्मचारी को जिला अस्पताल भेजा गया था। हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. गौरांग जोशी द्वारा जारी रिपोर्ट में मद्यपान की पुष्टि की गई। साथ ही पुलिस ने कर्मचारी दिनेश चंद्र का उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत 500 रुपये का जुर्माना भी किया।


