स्मैक तस्कर को 1 साल की सजा…चंपावत के जिला जज का फैसला

20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जुलाई 2019 में नेपाल सीमा से लगे देवीपुरा मझगांव में नानकमत्ता निवासी लखविंदर सिंह के पास से बरामद हुई थी 15.30 ग्राम स्मैक देवभूमि टुडे
चंपावत। स्मैक तस्करी के आरोपी को दोषी पाते हुए अदालत ने एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जुलाई 2019 में बनबसा पुलिस की चेकिंग के दौरान नेपाल सीमा से लगे देवीपुरा मझगांव में सानिया नाला पुल के पास लखविंदर सिंह उर्फ लक्की (36) निवासी ग्राम सिद्दा नवदिया, नानकमत्ता के पास से 15.30 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आरोपी के खिलाफ बनबसा थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने लखविंदर को दोषी पाते हुए एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से तनुजा वर्मा ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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