जिला विधिक प्राधिकरण चंपावत के निर्देश पर टनकपुर में लगे शिविर, PLV बिजेंद्र अग्रवाल और किरन गहतोड़ी ने दी जानकारी
देवभूमि टुडे
चंपावत/टनकपुर। सचिव जिला विधिक प्राधिकरण चंपावत के निर्देशानुसार टनकपुर नगरपालिका, प्राथमिक विद्यालय और टनकपुर थाने में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं विधिक जागरूकता शिविर मनाया गया। PLV (अधिकार मित्र) बिजेंद्र अग्रवाल और PLV (अधिकार मित्र) किरन गहतोड़ी ने नगर पालिका प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को जागरूक किया। भिक्षावृत्ति पर रोकथाम, बाल श्रम क़ानून, बाल अपराध, बच्चों मे नशे की प्रवृति पर रोक, बाल विवाह पर रोकथाम, बच्चों को शिक्षा प्राप्ति, मौलिक अधिकार सहित कई उपयोगी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य, गुरुजनों का सहयोग दिया।
इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर सचिव जिला विधिक प्राधिकरण के निर्देशानुसार महात्मा गाँधी प्राथमिक विद्यालय टनकपुर, और GGIC टनकपुर में कार्यक्रम हुए। PLV (अधिकार मित्र) बिजेंद्र अग्रवाल ने विद्यार्थियों को बताया कि 10 दिसंबर 1950 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को लेकर UNO की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित हुआ था। वहीं भारत मे 1993 में NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) का गठन हुआ था। बताया कि इंसानी अधिकारों को पहचान देने और उसे अस्तित्व में लाने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान न केवल मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, बल्कि इसके उलंघन होने पर अदालत सजा भी देता है। आयोग के कार्यक्षेत्र मे नागरिक, राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अधिकार भी आते हैं। जिनमें प्रमुख तौर पर बाल मजदूरी, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार, पुलिस हिरासत या पुलिस मुठभेड़ में होने वाली मौत, अल्पसंख्यक, SC-ST के अधिकार भी शामिल है। PLV किरण गहतोड़ी ने बताया कि बाल श्रम, महिला उत्पीड़न, एसिड अटैक, भिक्षावृत्ति रोकने, बाल विवाह रोकने की दिशा मे कैसे कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता, काम की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, दासता से मुक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा एवं भोजन की स्वतंत्रता, अत्याचार से आजादी और न्याय पाने की स्वतंत्रता की भी छात्र-छात्राओं को जानकारी दी गई।