लांघी मर्यादा, हैवान बना चचेरा भाई, खाने का लालच देकर घर ले गया फिर किया गलत काम, जनवरी 2021 का मामला
देवभूमि टुडे
ऊधमसिंह नगर। ऊधमसिंह नगर जिले के नानकमत्ता में सवा तीन साल पहले सात साल की चचेरी बहन से दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने कसूरवार पाया है। दोष साबित होने पर पॉक्सो न्यायाधीश ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
नानकमत्ता थाने में 23 जनवरी 2021 को एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि भतीजा उसकी सात साल की बेटी को खाने के सामान का लालच देकर
अपने घर ले गया। वहां आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। और फिर खाने की चीज देकर उसे घर छोड़ गया। खून से लथपथ कपड़ों में रोते हुए बच्ची से जब उन्होंने कारण पूछा, तो उसने भतीजे की सारी करतूत बता दी। इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। चिकित्सकीय परीक्षण में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। 31 जनवरी को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने साक्ष्यों के साथ ही छह गवाह पेश कर आरोपी पर दोष सिद्ध कर दिया। 14 मई को न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजे के रूप में छह लाख रुपये देने के राज्य सरकार को निर्देश दिए।