साढ़े तीन साल पूर्व VISA खत्म…आश्रम में रह रही थी बेलारूस की महिला, पाटी में CASE

ऐलीना मरचीना के वीजा और पासपोर्ट दोनों की अवधि पहले ही एक्सपायर हो चुकी
20 सितंबर 2022 तक पासपोर्ट की समयावधि थी जबकि पर्यटक वीजा 8 जनवरी 2021 तक था
देवभूमि टुडे
चंपावत/पाटी। पाटी विकासखंड के चल्थिया गांव के वनखंडी आश्रम में साढ़े तीन साल से अधिक समय पहले एक्सपायर हो चुके वीजा के बावजूद एक विदेशी महिला यहां पाटी ब्लॉक के चल्थिया गांव के एक आश्रम में रह रही थी। आरोपी महिला के पास वीजा ही नहीं, पासपोर्ट की अवधि भी दो साल पहले खत्म हो गई। पुलिस सत्यापन के बाद जांच में पकड़ में आई विदेशी महिला के खिलाफ पाटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
थानाध्यक्ष देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि पाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा चल्थिया के वनखंडी आश्रम में रह रही बेलारूस की महिला ऐलीना मरचीना पर अवैध रूप से पासपोर्ट और वीजा की समयावधि पूरी होने के बाद भी क्षेत्र में लंबे समय से रह रही थी। महिला ने सन्यास लिया है। गाय भी पाली है। साथ ही कोई अवांछित गतिविधियों की अन्य सूचना नहीं है।
सूचना इकाई रीठा साहिब के प्रभारी उप निरीक्षक शिवचंद्र सिंह ने बेलारूस की महिला के खिलाफ पाटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। ग्रामीणों की ओर से पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक महिला दो वर्ष से अधिक समय से गांव में निवास कर रही थी। पाटी थाने में विदेशी महिला के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विदेशी महिला के बेलारुसी रसियन भाषा में बात करने से संवाद में दिक्कत आ रही है। मामले की जांच उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह बिष्ट कर रहे हैं।
महिला का शरणार्थी दर्जे के लिए यूएनएचसीआर में आवेदन का दावा
पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि बेलारूस की महिला ऐलीना मरचीना का पासपोर्ट और वीजा दोनों की समयावधि समाप्त हो चुकी है। पासपोर्ट की समयावधि 20 सितंबर 2022 तक थी, जबकि पर्यटक वीजा की वैध अवधि 8 जनवरी 2021 तक थी। वीजा समाप्त होने के बाद महिला ने पूर्व में यूएनचसीआर (संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी) में शरणार्थी के दर्जे के लिए आवेदन करने का दावा किया था, लेकिन आवेदन की मंजूरी को लेकर महिला कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। पुलिस की ओर से भी इस मामले की जानकारी के लिए यूनएचसीआर को मेल किया गया था लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। देश छोडऩे के लिए सितंबर माह में नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और नहीं देश छोड़ा गया। एसपी ने बताया कि विदेशी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराने के बाद विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक अजय गणपति।
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