COURT DECISION बरेली के चरस तस्कर को 11 साल का कारावास

अभियुक्त पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, चंपावत की विशेष सत्र न्यायालय का फैसला, अगस्त 2018 का मामला
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के एक आरोपित शख्स को न्यायालय ने दोषी पाया है। विशेष न्यायालय ने आरोपित व्यक्ति को 11 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। अगस्त 2018 में चंपावत पुलिस ने टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुडि़यानी के समीप तलाशी के दौरान राजीव शर्मा निवासी ग्राम ईदजागीर, नबाबगंज, जिला बरेली के पास से 1.530 किलोग्राम चरस बरामद की थी। आरोपित के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोप पत्र पेश करने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। साक्ष्य और गवाहों को ध्यान में रखते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। आरोपित को 11 वर्ष के कारावास की सजा के अलावा 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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