शराब तस्करी के दोनों दोषियों पर 40 हजार-40 हजार रुपये का जुर्माना

जुर्माना अदा नहीं करने पर अल्मोड़ा जिले के दोनों आरोपियों को होगी एक-एक माह की जेल
चंपावत के न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश
देवभूमि टुडे
चंपावत। शराब तस्करी के दो दोषियों पर अदालत ने 40 हजार-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को एक-एक माह की जेल होगी। निर्णय सुनाने तक अदालत में दोनों को खड़ा भी रखा गया।
जनवरी 2022 में लोहाघाट की पुलिस ने आरोपी प्रेम राम और मदन सिंह निवासी-डुंगरा भनोली, जिला अल्मोड़ा को बोलेरो कार में 30 पेटी अवैध शराब के साथ पकड़ा था। शराब को विधानसभा चुनाव में प्रयोग करने का अंदेशा जताया गया था। दोनों के खिलाफ लोहाघाट थाने में मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट जहां आरा अंसारी ने दोनों अभियुक्तों को कसूरवार पाया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडवोकेट गुणानंद थ्वाल और श्याम सिंह भंडारी ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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