
बाराकोट के कर्मी-शिक्षक सहित 3 लोगों पर दर्ज है POCSO सहित कई धाराओं में मुकदमा
आरोपियों ने इल्जाम को किया खारिज
देवभूमि टुडे
चंपावत/लोहाघाट/बाराकोट। बाराकोट ब्लॉक के एक स्कूल में नाबालिग छात्रा के अपहरण करने का प्रयास और छेड़छाड़ की तोहमत को आरोपियों ने बेबुनियाद, शरारतपूर्ण और साजिश बताया है। आरोपियों ने कहा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा।
कल 8 अक्टूबर को एक नाबालिग छात्रा की मां ने तहरीर देकर उनकी 14 वर्षीय बेटी के अपहरण का प्रयास और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।
तहरीर के आधार पर लोहाघाट पुलिस ने कर्मी नागेंद्र जोशी, शिक्षक दुर्गेश जोशी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ POCSO अधिनियम (11), BNS की धारा 127 और 78 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच दरोगा सुष्मिता राणा कर रही हैं। वहीं आरोपियों ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए मनगढ़ंत और शरारतपूर्ण बताया है।

