
चंपावत जिला एवं सत्र न्यायालय का फैसला
मार्च 2024 में धूनाघाट निवासी आरोपी अमन बोहरा ने एक नाबालिग से किया था दुष्कर्म
देवभूमि टुडे
चंपावत। जिला एवं सत्र न्यायालय ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गुनाहगार ठहराया है। दोषी युवक को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थ दंड नहीं चुकाने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 7 मार्च 2024 को आरोपी अमन बोहरा (19) निवासी धूनाघाट एक नाबालिग को दिल्ली ले गया। जहां उसने कई बार नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाए। नाबालिग के परिजनों ने 8 मार्च को गुमशुदगी दर्ज कराई। इसी दिन पुलिस ने अमन और नाबालिग को टनकपुर में पकड़ लिया। तब पुलिस ने लोहाघाट थाने में आरोपी अमन बोहरा के खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 4 (2) के तहत मामला दर्ज किया था।
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलील और साक्ष्य के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने आरोपी अमन बोहरा को दोषी पाया। आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

