

चंपावत जिले के चारों क्षेत्र पंचायतों में ग्राम पंचायत सदस्य के 123, प्रधान के 8 और बीडीसी सदस्य के 15 नामांकन पत्र अवैध
देवभूमि टुडे
चंपावत। चंपावत जिला पंचायत सदस्य के 2 नामांकन पत्र अवैध घोषित किए गए हैं। जिला पंचायत में 15 सीटों के लिए कुल 65 नामांकन पत्र भरे गए थे। कौन से दो नामांकन पत्र निरस्त हुए हैं, इसकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है।
जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन अधिकारी विमल सूंठा द्वारा 8 जुलाई को सभी 65 नामांकन पत्रों को वैध बताया गया था। जबकि 9 जुलाई को जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी पत्र में 2 नामांकन पत्र अवैध बताए गए हैं। इस संबंध में पक्ष जानने के लिए जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन अधिकारी विमल सूंठा को फोन और मैसेज भेजा गया, लेकिन ना फोन रिसीव हुआ और नहीं मैसेज का जवाब मिला। नामांकन पत्रों की जांच के लिए 7 जुलाई से 9 जुलाई तक का समय निर्धारित किया गया था।
वहीं चंपावत जिले के चारों क्षेत्र पंचायतों में ग्राम पंचायत सदस्य के 123, प्रधान के 8 और बीडीसी सदस्य के 15 नामांकन पत्र अवैध पाए गए। आज 10 जुलाई से 2 दिन तक नाम वापस लिया जा सकेगा।






