आरक्षित वन क्षेत्र में घुसे, तो होगी कार्रवाई

वन विभाग ने जारी किया आदेश
बरसात में कटरूआ और मशरूम के लिए जंगल जाते हैं गांव के काफी नागरिक
जंगली जानवरों के हमले का भी रहता है खतरा
देवभूमि टुडे
चंपावत। वन विभाग ने आरक्षित वन क्षेत्र में नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाई है। चंपावत के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन चंद्र पंत ने आरक्षित वन क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने पर भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत करवाई की चेतावनी दी है।
वन विभाग का कहना है कि चंपावत वन प्रभाग के मैदानी क्षेत्रों (बूम और दोगाडी रेंज) के अंतर्गत बरसात में कटरूआ और मशरूम पाया जाता है। इन्हें एकत्रित करने के लिए स्थानीय ग्रामीण अवैधानिक रूप से जंगल में घुसते हैं। इस कवायद में जंगल में गए व्यक्तियों को बाघ, गुलदार, भालू आदि जंगली जानवरों का खतरा रहता है।
उप प्रभागीय वनाधिकारी नेहा सौन ने नागरिकों से आरक्षित वन के भीतर अनाधिकृत रूप से प्रवेश नहीं करने की अपील की है। यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से जंगल में घूमता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने नागरिकों से बाजार से कटरूआ, जंगली मशरूम नहीं खरीदने की भी अपील की है।

DFO नवीन चंद्र पंत।
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