

गैर हाजिर मिलने पर होगी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की
मानसून और पंचायती चुनाव के दृष्टिगत डीएम के निर्देश
देवभूमि टुडे
चंपावत। मानसून काल और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की ड्यूटी में किसी भी तरह की हीलाहवाली कर्मियों को महंगी पड़ सकती है। अपने कार्यक्षेत्र से नदारद मिलने वाले कर्मियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कर्मियों की मौजूदगी या गैर हाजिरी का पता लगाने के लिए जिले के अफसर रात को नियमित रूप से औचक मुआयना करेंगे।
डीएम मनीष कुमार ने सभी कर्मियों को मानसून अवधि और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के दृष्टिगत अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अनिवार्य रूप से तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। बेहतर कार्य परिणाम के लिए ये जरूरी है। जमीनी हकीकत को जानने के लिए डीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों को रोजाना रात 9 बजे से 12 बजे तक क्षेत्र का भ्रमण करने की हिदायत दी है। डीएम खुद भी रात को मुआयना करेंगे। बताया गया कि अनुपस्थित रहने वाले कार्मिक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्यालयाध्यक्ष की भी जवाबदेही तय की जाएगी।

