

चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
अभियुक्त को 6 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा 60 हजार रुपये का जुर्माना
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को 6 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगता होगा। चंपावत कोतवाली पुलिस ने मार्च 2021 में धौन गांव के पास चेकिंग के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मंजरिया कुंडरिया गांव निवासी 60 वर्षीय मुन्ना लाल से 658 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ NDPS की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह और 25 साक्ष्य प्रस्तुत किए। गवाह, दलील और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त को 6 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगता होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।

