टनकपुर का चरस तस्कर दोषी…2 साल का कठोर कारावास

चंपावत की विशेष सत्र न्यायालय का आदेश, 2 साल के कठोर कारावास के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के एक अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी पाया है। अभियुक्त को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2020 में टनकपुर पुलिस ने ककरालीगेट पर गश्त के दौरान 36 वर्षीय किशोर सिंह निवासी गैड़ाखाली, टनकपुर की तलाशी में बैग से 200 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी के खिलाफ टनकपुर थाने में NDPS की धारा में मामला दर्ज किया गया था। आरोपपत्र दायर होने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। तमाम साक्ष्य, गवाह और बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने चरस तस्करी के दोषी किशोर सिंह को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी और विशेष लोक अभियोजक तनुजा वर्मा ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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