स्मैक तस्कर को 12 साल की सजा…विशेष सत्र न्यायालय का आदेश

बनबसा से 2023 में 260 ग्राम स्मैक संग पकड़ा गया था नानकमत्ता का चमकौर सिंह
देवभूमि टुडे
चंपावत। चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय ने स्मैक तस्करी के मामले में एक अभियुक्त को दोषी ठहराया है। दोषी करार दिए गए व्यक्ति को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बनबसा पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की चेकिंग अभियान में फरवरी 2023 के मामले में चमकौर सिंह उर्फ चमकी (30) निवासी बिंडौरा मझोला, नानकमत्ता जिला ऊधमसिंह नगर के पास से 260 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी तनुजा जोशी और जिला शासकीय अधिवक्ता विद्यादत्त जोशी ने 6 गवाह और 33 साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें, साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत के जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना नहीं देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

प्रतिकात्मक फोटो।
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