LIC ने 45 दिन के भीतर देनी होगी बीमा राशि

चंपावत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का आदेश
वारिसों को बीमा की धनराशि देने के आदेश दिए
देवभूमि टुडे
चंपावन। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सेवा में कमी के मामले में LIC (भारतीय जीवन बीमा निगम) को 45 दिन के भीतर बीमित व्यक्ति के वारिसों को बीमा की धनराशि मय ब्याज देने का आदेश दिया है।
घटनाक्रम के मुताबिक जीआईसी रोड निवासी बालादत्त जोशी ने बीमा पॉलिसी ली थी। जिसकी किश्तें वे लगातार जमा करा रहे थे। इस बीच 2018 में उनकी मौत हो गई। जिसके बाद उनकी पत्नी गंगा देवी और पुत्र युगल जोशी और तुषार जोशी ने बीमा कंपन से बीमा राशि देने का क्लेम किया। लेकिन बीमा कंपनी की ओर से क्लेम देने में हीलाहवाली की गई। जिस पर मृतक के परिजनों ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में मामला दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने परिवाद को स्वीकार कर बीमित व्यक्ति द्वारा जमा की गई 2.60 लाख रुपये और मानसिक व्यय के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान 45 दिन के भीतर करने का आदेश दिया। परिवादी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र सिंह रैंसवाल ने पैरवी की। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार खरे के अलावा दो सदस्य दीपा मुरारी और आलोक पांडेय ने ये फैसला सुनाया।

प्रतीकात्मक फोटो
Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: LIC ने 45 दिन के भीतर देनी होगी बीमा राशि, ID: 39561

Ad: जिला पंचायत भाजपा प्रत्याशी (43143)
Placement: After Content (after-content)





Find solutions in the manual
Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: LIC ने 45 दिन के भीतर देनी होगी बीमा राशि, ID: 39561

Ad: जिला पंचायत भाजपा प्रत्याशी (43143)
Ad Group: Bottom Ad 1 (26)
Placement: Bottom Ad 1 (bottom-ad-1)





Find solutions in the manual
error: Content is protected !!