गुनाहगार बाप को सजा…नाबालिग बच्चों का किया था यौन शोषण

चंपावत के विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने सुनाई सजा
सितंबर 2021 में आरोपी नेपाली पिता के खिलाफ बनबसा थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
30 साल के कठोर कारावास की सजा के अलावा कुल 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी

देवभूमि टुडे
चंपावत। दो नाबालिग बेटियों और एक बेटे से यौन शोषण के आरोपी पिता को अदालत ने दोषी पाया है। अदालत ने गुनाहगार पिता को विभिन्न धाराओं में 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक सितंबर 2021 में बनबसा पुलिस को जगबुढ़ा पुल के पास 15 वर्षीय एक बालिका घूमती मिली। पुलिस ने नाबालिग बालिका को रीड्स संस्था के सुपुर्द किया। रीड्स संस्था की ओर से की गई काउंसलिंग में बालिका ने बताया कि उसका पिता उसके अलावा उसकी 13 वर्षीय बहन और 10 वर्ष के भाई का यौन शोषण करता है। जिसके बाद रीड्स संस्था की तहरीर पर बनबसा पुलिस ने 45 वर्षीय आरोपी पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 504, 506 और POCSO (लैंगिक हिंसा से बालकों का संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। साक्ष्य, गवाह और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दो नाबालिग बेटियों और एक बेटे से यौन शोषण के दोषी पिता को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तनुजा वर्मा और एडीजीसी केएस राणा ने पैरवी की।

प्रतीकात्मक फोटो।
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