

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने दिए क्रियांवयन के आदेश
ठुलीगाड़-भैरव मंदिर सड़क पर वाहनों को नहीं रोकने के उच्च न्यायालय ने SSP सहित प्रशासनिक अमले को दिए थे निर्देश
देवभूमि टुडे
चंपावत/टनकपुर/पूर्णागिरि धाम। पूर्णागिरि मेले में आज 7 मई से ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर सड़क तक वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही शुरू हो गई है। नैनीताल उच्च न्यायालय ने पूर्णागिरि मंदिर जाने वाले वाहनों को नहीं रोकने के निर्देश 6 मई को हुई सुनवाई के दौरान दिए थे। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि आज 7 मई को अदालत का आदेश प्राप्त होने के साथ ही अदालत के आदेश का अनुपालन कराया गया है। उच्च न्यायालय के डिप्टी एडवोकेट जनरल सुनील खेड़ा ने इस निर्देश की जानकारी पुलिस और मेला प्रशासन को भेजे पत्र में दी थी। जिसमें कहा गया कि न्यायालय ने राज्य के वकील को मौखिक रूप से निर्देश दिया है कि वह SSP को सूचित करें कि पूर्णागिरि मंदिर जाने वाले वाहनों को न रोका जाए। न्यायालय ने SSP को सूचित करने का भी निर्देश दिया कि वह कारों और जीपों को तीर्थ यात्रियों को छोड़ने और वापस मुख्य पार्किंग में जाने की अनुमति दें। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी।
पूर्णागिरि टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन राम ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें ठुलीगाड़-भैरव मंदिर सड़क पर संचालन के लिए जीप-टैक्सियों से शुल्क वसूले जाने पर एतराज जताया गया था।


