कल नहीं होंगे सहकारी समितियों के चुनाव…सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का आदेश

उच्च न्यायालय में लंबित है मामला, 27 फरवरी को होगी सुनवाई
देवभूमि टुडे
चंपावत। उत्तराखंड में सहकारी समितियों की कल 25 फरवरी को प्रस्तावित चुनाव प्रक्रिया अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दी गई है। उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के चलते सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने ये आदेश जारी किया है। इस संबंध में 24 फरवरी को सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडेय ने आदेश जारी किया है।
चंपावत सहित उत्तराखंड के सभी 13 जिलों की सैकड़ों समितियों में कल 25 फरवरी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधि (delegate) के चुनाव प्रस्तावित थे। इन चुनावों को अब फिलहाल टाल दिया गया है। मांगे राम सिरोही बनाम राज्य सरकार व अन्य में न्यायालय द्वारा 21 फरवरी को पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध न्यायालय की खंडपीठ में आज 24 फरवरी को सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने विशेष अपील योजित की थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अग्रिम तिथि 27 फरवरी निर्धारित की है। इसके मद्देनजर निर्वाचन प्राधिकरण ने न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी है। चंपावत के जिला सहायक निबंधक सुभाष चंद्र गहतोड़ी ने बताया कि आदेश के क्रम में अब कल मंगलवार को चंपावत जिले की 22 समितियों में होने वाले चुनाव भी स्थगित कर दिए गए हैं।

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