चंपावत जिला जज ने सुनाया फैसला 27 फरवरी 2023 को 9 वर्षीय बालिका की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत
निजी बीमा कंपनी को 6% ब्याज के साथ एक माह के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने का दिया आदेश
देवभूमि टुडे
चंपावत। जिला न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर बीमा कंपनी को 5.60 लाख रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को 6% ब्याज के साथ एक माह के भीतर पूरी धनराशि का भुगतान करने को कहा है। फरवरी 2023 को 9 वर्षीय बालिका की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।
27 फरवरी 2023 को 9 साल की नेहा जोशी अपनी मां बनबसा निवासी संतोष कॉलोनी की हरू देवी के साथ स्कूटी से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी से गिरी नेहा की ट्राँले की चपेट में आने से मौत हो गई थी। वादी ने जिला अदालत में वाद दायर कर आरोप लगाया था कि चालक ने लापरवाही से वाहन चलाया। जिससे नेहा की मौत हुई। वादी ने अजमेर निवासी वाहन मालिक, चालक राम लाल और एक निजी बीमा कंपनी को पार्टी बनाया था। चालक के पास वैध लाइसेंस और वाहन बीमित होने से कंपनी की देनदारी बनी। वादी ने 16 लाख रुपये प्रतिकर की मांग की थी। जिला जज अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्रतिकर भुगतान के लिए जिम्मेदार माना। वादी की ओर से आरसी उप्रेती ने पैरवी की।